नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

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हरिद्वार। सोलह वर्षीय किशोरी से बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के मामले में एडीजे/विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 1.13 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 10 मई 2021 को सिडकुल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने की वारदात की गई थी। ड्यूटी से लौटी मां को पीड़ित किशोरी ने सारी आपबीती बताई थी। शिकायतकर्ता मां के पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी काफी वक्त से उसे प्रताड़ित कर उत्पीड़न कर रहा था। घटना वाले दिन युवक उसके घर में आकर जबरदस्ती नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी व मारपीट की थी। घटना के डेढ़ महीने के बाद शिकायतकर्ता मां ने आरोपी वितुल कुमार पुत्र रामकरण सिंह निवासी ग्राम मीरापुर खादर थाना चांदपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।

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