Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • अंतरराष्ट्रीय
  • फिनलैंड में सख्त धूम्रपान कानून हुआ लागू
  • अंतरराष्ट्रीय

फिनलैंड में सख्त धूम्रपान कानून हुआ लागू

RNS INDIA NEWS 03/05/2022
rns featured image new

हेलसिंकी। यूरोपीय देश फिनलैंड में धूम्रपान विरोधी सख्त कानून लागू कर दिया हैं। इस कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तथा तंबाकू रखने वाले डब्बे सहित सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर ब्रांड और लोगो नहीं होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस धूम्रपान विरोधी सख्त कानून को लागू किया गया हैं। पिछले कानूनों के तहत किसी भी दूकान में तंबाकू उत्पाद सामने दिखाई देने वाले आवरण में रखने पर प्रतिबंध है तथा ग्राहकों को खरीदारी के लिए इन उत्पादों को पहचान के साथ बोलकर मांगना आना चाहिए। सभी तरह के एकीकृत पैकेज पर संक्रमण काल मई 2023 तक है।
फिनलैंड 1976 से धीरे-धीरे धूम्रपान प्रतिबंध को सख्त करता जा रहा है। यहां सार्वजनिक परिवहन, स्कूलों में धूम्रपान तथा 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध हैं। बाद में रेस्तरां सहित सभी सार्वजनिक जगहों को भी इस प्रतिबंध में शामिल कर लिया गया। इस सप्ताह से सार्वजनिक समुद्र तटों और खेल के मैदानों पर धूम्रपान करने प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां पिछले कई वर्षो से किराये के घरों और बालकनियों में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध हैं। नये कानून उपभोक्ता के द्वारा स्वाद बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंबाकू उत्पादों को भी प्रतिबंधित करता है। यहां मेन्थॉल, स्ट्रॉबेरी जैसे ‘विशेषता’ सुगंध और स्वाद वाले तंबाकू उत्पादों पर पहले से ही प्रतिबंध हैं।
सामाजिक मामलों और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि धूम्रपान विरोधी कानून में यह बदलाव का उद्देश्य युवाओं और बच्चों में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल को कम करना है, हानिकारक धुएं से लोगों को बचान तथा पर्यावरण की क्षति को कम करना हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले
Next: उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं को दी बड़ी राहत

Related Post

rns featured image new
  • अंतरराष्ट्रीय

मोजतबा खामेनेई के रूस में इलाज की अटकलें, आधिकारिक पुष्टि नहीं

RNS INDIA NEWS 16/03/2026 0
rns featured image new
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय

महंगी पड़ेगी ट्रंप की दोस्ती, रूस से तेल न खरीदने की शर्त से भारत में बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

RNS INDIA NEWS 10/02/2026 0
rns featured image new
  • अंतरराष्ट्रीय

चीन ने बनाई शरीर की नस-नस दिखाने वाली मशीन

RNS INDIA NEWS 23/01/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 17 जून
  • सहसपुर में स्वारना नदी के किनारे फेंका जा रहा कूड़ा
  • कमला नेहरू पुरस्कार समारोह में 170 मेधावी विद्यार्थियों की माताएं सम्मानित
  • इकबालपुर रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
  • सांसद नरेश बसंल ने सुनी व्यापारियों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं
  • महिला इंजीनियर की मौत मामले में जांच की मांग उठी
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.