टास्क फोर्स की सहमति के बिना ही मिल सकेगा ऋण

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चमोली। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अब उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेना आसान हो गया है। उद्यमी जिलास्तरीय टास्क फोर्स की सहमति के बिना ही जिला उद्योग विभाग से कार्ययोजना स्वीकृति कर बैंक ऋण का लाभ हासिल कर सकते हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से इसी वित्तीय वर्ष में यह नियम लागू कर दिया गया है। अभी तक विभिन्न उद्यमों को स्थापित करने के लिए लोग उद्योग विभाग के माध्यम से बैंक ऋण के लिए आवेदन करते थे। इसके बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की ओर से लाभार्थी का चयन किया जाता था। कई बार लाभार्थी की ओर से चाही गई धनराशि में कमेटी की ओर से फेरबदल कर दिया जाता था। जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक डॉ. एमएस सजवाण ने बताया कि अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को आवेदन करने के बाद सीधे बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष से ही यह लागू हो गया है। जबकि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए मिलने वाले बैंक ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन करने के बाद जिला टास्क फोर्स कमेटी लाभार्थी का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक पीएमईजीपी के तहत 134 और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 130 आवेदन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं।


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