डकैती के आरोपी को नहीं मिली जमानत

नैनीताल। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रीतू शर्मा की कोर्ट से गुरुवार को नैनीताल शहर में डकैती के मुख्य आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध कर तर्क रखा कि मख्य आरोपी अभिलेश टम्टा निवासी दमुवाढूंगा ने आपराधिक षडयन्त्र कर अपने दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया।

रिपोर्टकर्ता मोहित निवासी फरीदाबाद हरियाणा ने 04 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज करायी। इसमें कहा गया कि उस रोज उसे उमा राय ने एक लड़की पूजा को हल्द्वानी से नैनीताल छोड़ने व 8 हजार रुपये लाने की बात कही थी। जब वह हल्द्वानी से नैनीताल पहुंचा और उमा राय ने दिये मोबाइल पर काल की तो उसे भवाली रोड में बुलाया गया। जहां 3-4 लड़कों ने गाड़ी रोककर उनके साथ मारपीट की। मोबाइल व पैसे व वाहन को लूटकर फरार हो गये। 04 अप्रैल को तल्लीताल पुलिस ने अभिलेश टम्टा को माल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में देवेन्द्र कुमार, अमर कुमार, प्रियांक वर्मा, गौरव के नाम सामने आए, जो फरार हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।


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