
बागेश्वर(आरएनएस)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने 362 ग्राम चरस तस्करी के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत ने बताया कि 31 अक्तूबर 2022 को एनडीपीएस प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला पुलिस टीम के साथ कपकोट थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान भराड़ी बाजार से सौंग-मुनार रोड स्थित बाईपास पुल के पास कपकोट की ओर आ रहे एक युवक ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया।शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से 362 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी रोहित सिंह पुत्र गोपाल सिंह, निवासी कटारवटाड़ा, वार्ड नंबर-7, बागेश्वर के खिलाफ कपकोट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान कराए तथा 27 दस्तावेजी साक्ष्य और 10 भौतिक वस्तुएं न्यायालय में प्रस्तुत कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत और लोक अभियोजक ललित मोहन आर्य ने की।
