
मेरठ (आरएनएस)। आजम खां के बाद यूपी में एक और विधायक की सदस्यता रद कर दी गई। मुजफ्फरनगर से भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की भी सदस्यता कर दी गई। दो साल की सजा के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया। जल्द ही विक्रम सैनी की सीट को विधानसभा सचिवालय रिक्त घोषित करेगा।
भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर सुनाई गई सजा के आधार पर रद कर दी गई। गत दिनों ही भाजपा विधायक विक्रम सैनी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पूर्व सपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता आजम खान को भी इसी तरह के मामले में सदस्यता समाप्त की गई थी।
इसके बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विक्रम सैनी के मामले में भी कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने सवाल भी उठाया था कि इस मामले में भी आजम खान की तरह कार्रवाई की जाए। इसके बाद मेरठ आए उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा। शुक्रवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद कर दी गई।
कवाल कांड में भाजपा विधायक दोषी
दरअसल, 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर जनपद के कवाल गांव में गौरव और सचिन की हत्या के बाद पुलिस ने खतौली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों पर धारा 147 ,148,149 ,307 ,336 ,353 ,504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। 12 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी सहित 12 लोगों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और 10-10 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया था। मामले में भाजपा विधायक को तत्काल जमानत मिल गई थी।