
बागेश्वर। सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और चरित्रहनन संबंधी वीडियो अपलोड करने तथा एक विधायक के विरुद्ध कथित रूप से भ्रामक और अभद्र वीडियो प्रसारित करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बागेश्वर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों और शहरों में लगातार दबिश दी गई।
पुलिस के अनुसार 30 जुलाई को एक महिला की तहरीर पर कपकोट थाने में आरोपी जगदीश गोस्वामी उर्फ जग्गा गोस्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि उसने महिला की छवि धूमिल करने की नीयत से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए थे। इसके बाद 2 अगस्त को एक अन्य शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ कथित रूप से गाली-गलौज और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में बीएनएस की धाराओं 352, 353, 356 तथा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र मेहरा के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। आरोपी लगातार फरार चल रहा था, जिसके चलते उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। न्यायालय से गैर-जमानती वारंट प्राप्त करने के साथ ही बीएनएसएस की धारा 84 के तहत नोटिस जारी कर उसके निवास पर नियमानुसार मुनादी भी कराई गई।
पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना तथा मोबाइल लोकेशन के आधार पर रानीखेत, रामनगर, बिजनौर, हरिद्वार, सहारनपुर और देहरादून सहित विभिन्न स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। अंततः मंगलवार की शाम बैजनाथ थाना क्षेत्र के पिंगलौ बैंड, कंधार तिराहा स्थित यात्री विश्राम गृह के सामने से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी से मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। बागेश्वर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
