वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण की जमानत याचिका खारिज
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने 2 जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया। मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानन्द व अन्य ने इसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया। शिकायत पर पुलिस ने नरसिंहानंद, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण सहित स्वामी प्रबोधानंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।