नहीं होगी यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने मांग से जुड़ी याचिका की निरस्त

नैनीताल। हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीबीआई से जांच की कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की मांग से जुड़ी याचिका को निरस्त कर दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने 12 अक्तूबर को मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने कोर्ट को बताया था कि उनके संसोधन प्रार्थना पत्र के बाद ही एसटीएफ ने यूकेएसएसएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया। अभी भी सरकार मामले में संलिप्त बड़े लोगों को बचा रही है। ऐसे ही नकल करने से संबंधित मामले में 2020 में मंगलोर व पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी परन्तु उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेता एवं खटीमा सीट से विधायक भुवन कापड़ी ने मुकदमा दर्ज होने से पहले विधानसभा में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। परंतु सरकार ने इसकी जांच एसटीएफ को दे दी। विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मामले में यूपी व उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी व नेताओं के शामिल होने का अंदेशा है। एसटीएफ मामले की ठीक तरह से जांच नहीं कर रही। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए।