संस्कृत महाविद्यालयों में अवकाश पर प्रतिशपथपत्र दायर करें
नैनीताल। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश नहीं किए जाने मामले में याचिकाकर्ता से एक सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र तथा राज्य सरकार को मामले में पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार पर्वतीय शिल्पकार सभा के अध्यक्ष गोपेश्वर निवासी गिरीश लाल आर्या ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों में रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती है। इन विद्यालयों व महाविद्यालयों में पंचाग को देखकर त्रिपता या अष्ठमी को अवकाश किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में संस्कृत के 12 विद्यालय व महाविद्यालय हैं जिनमें से तीन विद्यालयों में रविवार को अवकाश रहता है। बाकी में त्रिपता या अष्टमी को अवकाश होता है। जनहित याचिका में कहा गया है कि जब सभी जगह रविवार को अवकाश रहता है तो इन विद्यालयों व महाविद्यालयों में क्यों नहीं। रविवार को अवकाश नहीं होने के कारण इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग नहीं कर पाते। क्योंकि सारी प्रतियोगी परीक्षाएं रविवार को ही होती हैं। यह संविधान के अनुछेद 14 का भी उल्लंघन है।