
रुद्रपुर(आरएनएस)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ऊधमसिंह नगर ने 2024 में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के आश्रितों को 23.55 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। अदालत ने हादसे के लिए ट्रक चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना। जानकारी के अनुसार, 25 जून 2024 की रात करीब 10 बजे उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी गनपत अपने एक मित्र के साथ बाइक से रुड़की जा रहे थे।मुजफ्फरनगर के थाना रामराज क्षेत्र के देबल के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल गनपत को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी गायत्री, माता मुन्नी, पिता रामगोपाल और बहन मिथलेश ने ट्रक की बीमा कंपनी का कार्यालय रुद्रपुर में होने के कारण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ऊधम सिंह नगर में 90 लाख रुपये के मुआवजे की दावा याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने पुलिस की चार्जशीट, नक्शा नजरी और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अधिकरण ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक सतवीर सिंह की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई। इस आधार पर अधिकरण ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को 23.55 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित अवधि में अदा करने का आदेश दिया है।
