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प्रदेश के सभी जिलों में उपभोक्ता फोरम बने जिला उपभोक्ता आयोग

RNS INDIA NEWS 03/09/2020
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धारा 34(2) के प्रावधान से अब कोई भी परिवादी उस जिले में भी मुकदमा दर्ज करा सकता है जहां वह रहता हो या रोजगार करता हो जबकि उपभोक्ता फोरम मेें विपक्षी के स्थान या वाद का कारण उत्पन्न होने वाले जिले में ही मुकदमा दर्ज कराया जा सकता था।

देहरादून। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरम, 20 जुलाई 2020 से जिला उपभोक्ता आयोग बन गये है। यह परिवादी के जिले में ही एक करोड़ तक के उपभोक्ता विवादों का निपटारा करेंगे। उधमसिंह नगर के जिला उपभोक्ता आयोग ने 60 लाख रूपये के विवाद का पहला उपभोक्ता मुकदमा दर्ज भी कर लिया हैै। यह मुकदमा सं0 30/2020 नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा काशीपुर निवासी परिवादिनी सितारा बेगम की ओर से बीमा पॉलिसी का भुुगतान न करने पर आई.सी.आई.सी.आई. प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध दर्ज कराया गया हैै। देश भर में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू किये गये हैै। इसमें पहले सेे कार्यरत जिला उपभोक्ता फोरमों को जिला उपभोक्ता आयोग बना दिया गया है और इनके 20 लाख तक के उपभोक्ता मुकदमें सुनने के अधिकार को बढ़ाकर एक करोड तक कर दिया गया हैै। साथ ही इसकी धारा 34(2) के प्रावधान से अब कोई भी परिवादी उस जिले में भी मुकदमा दर्ज करा सकता है जहां वह रहता हो या रोजगार करता हो जबकि उपभोक्ता फोरम मेें विपक्षी के स्थान या वाद का कारण उत्पन्न होने वाले जिले में ही मुकदमा दर्ज कराया जा सकता था। अब राज्य उपभोक्ता आयोग के 20 लाख से एक करोड़ तक के उपभोक्ता मुकदमें निपटारे के अधिकार को बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया गया है तथा उपभोक्ता अपने प्रदेश के आयोग में इसे दर्ज करा सकता है। उक्त जानकारी देते हुये टैक्स सी.एच.आर.बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने बताया कि नया उपभोक्ता एक्ट लागू होने से प्रदेश के सभी जिलों के जिला उपभोक्ता फोरम जिला उपभोक्ता आयोग तो बन गये हैै औैर उन्हेें एक करोड़ तक के विवादों के निपटारे की शक्तियां भी मिल गयी है तथा राज्य आयोग को एक करोड़ से दस करोड़ तक की शक्तियां मिल गयी हैै। लेकिन इनमें सदस्यों तथा अध्यक्षों के पद रिक्त होने से प्रदेश के लोगों को इसका पूर्ण लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड के जिला आयोगों में रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर में अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त होने से न्यायिक कार्य बन्द हो गया। उधमसिंह नगर के जिला उपभोक्ता आयोग में इसके पूर्व अध्यक्ष आर.डी.पालीवाल के पुलिस शिक्षा प्राधिकरण कुमाऊं का अध्यक्ष बन जाने 01 अप्रैल 2019 से तथा महिला सदस्या का कार्यकाल समाप्त होनें पर 12 अक्टुबर 2019 से पद रिक्त होने से मुकदमों की सुनवाई व निपटारे का कार्य बन्द हो गया था। आयोग के वरिष्ठ सदस्य व प्रभारी सबाहत हुसैैन खान के निवेदन पर तथा उनके प्रयासों से राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा हर माह के तीसरे सप्ताह में न्यायिक कार्य के लिये जिला उपभोक्ता आयोग, नैैनीताल के अध्यक्ष यू.एस. नबियाल को अध्यक्ष का कार्यभार दिया है। इससे अब उधमसिंह नगर जिले केे उपभोक्ता आयोग में मुकदमों की सुनवाई व निपटारा शुरू हो गया है। इसके लिये श्री नदीम ने आयोग के वरिष्ठ सदस्य व प्रभारी सबाहत हुसैैन खान तथा राज्य आयोग के अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया हैै। श्री नदीम ने बताया कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचना पर राज्य उपभोक्ता आयोग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा 22 फरवरी 2020 के पत्र से उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में 10 अगस्त 2019 से पुरूष सदस्य तथा 17 जुलाई 2019 से महिला सदस्य का पद रिक्त होने से राज्य आयोग तथा रूद्रप्रयाग जिले में 09 जनवरी 2019 से पुरूष सदस्य तथा 23 अक्टुबर 2018 से महिला सदस्य का पद रिक्त होने के कारण उपभोक्ता जिला आयोग/फोरम नहीं चल रहा हैै। इसी प्रकार अल्मोड़ा में 16 अप्रैल 2019 से पुरूष सदस्य तथा 25 सितम्बर 2019 से महिला सदस्य का पद रिक्त होने से फोरम/आयोग नहीं चल रहा है। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, नैनीताल, चम्पावत, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली जिलो में एक-एक सदस्य का पद रिक्त हैै। इन जिलो में अध्यक्ष या शेष बचे सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर कार्य बंद हो जायेगा। इसलिये इन पदों पर शीघ्र नियुक्तियां किया जाना आवश्यक है।

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