
रुद्रपुर(आरएनएस)। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/ तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 27.38 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमपी तिवारी ने बताया साल 2023 में वार्ड नंबर 9 रामपुर एक्सटेंशन खड़कपुर, देवीपुरा बाजार रोड निवासी श्रेया चंचल ने दायर मोटर दुर्घटना दावा में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में भुवनेश कुमार की पत्नी श्रेया ने बताया था कि भुवनेश बीटेक की पढ़ाई के साथ 20 हजार रुपये प्रतिमाह नौकरी करता था और परिवार का एकमात्र सहारा बने हुए थे। 29 मार्च 2023 की शाम करीब साढ़े पांच बजे भुवनेश अपने मित्र अवधेश कुमार के साथ बाइक से घर लौट रहा था। काशीपुर हाईवे स्थित महतोष मोड़ के पास ट्राला ने उनकी बाइक को तेज गति व लापरवाही से टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल भुवनेश को कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में चार प्रतिवादियों को आरोपी बनाया गया था। प्रकरण की सुनवाई मोटर दुर्घटना दावा निवारण न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए 27.38 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने बीमा कंपनी को राशि 45 दिनों के भीतर सात फीसदी वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए।

