Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • ऊधम सिंह नगर
  • खाते से गलत तरीके से कटी रकम, बैंक ब्याज सहित लौटाएगा रकम
  • ऊधम सिंह नगर

खाते से गलत तरीके से कटी रकम, बैंक ब्याज सहित लौटाएगा रकम

RNS INDIA NEWS 07/06/2022
default featured image

काशीपुर। बैंक खाते से अचानक रकम घटने के मामले में पांच साल बाद उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई शाखा को मूल रकम पर ब्याज, मानसिक पीड़ा एवं केस दर्ज कराने के एवज में रकम देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने मामले में शाखा प्रबंधक पर लापरवाही बरतने की बात कही है। गुरुद्वारा के समीप रहने वाले देवेंद्रजीत सिंह की बेटी सुप्रीत चीमा का एसबीआई की स्थानीय में खाता था। बताते हैं बैंक ने उसे क्लासिक वीजा एटीएम कार्ड दिया था। वर्ष 2017 की मई को सुप्रीत के मोबाइल पर 37 हजार रुपये कटने का मैसेज आया। रकम कटने पर उसने इसकी शिकायत तत्कालीन शाखा प्रबंधक से की, लेकिन प्रबंधक ने कार्रवाई करने के बजाय उसे यह कहकर टरका दिया कि उसने आमेर राजस्थान में रकम निकाली है। जबकि सुप्रीत कभी आमेर गई ही नहीं। सुप्रीत के पिता ने कोतवाली में अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराकर बैंक को नोटिस भिजवाया। प्रबंधक ने सुप्रीत पर ही एटीएम के जरिये रकम निकालने का जवाब दिया। इससे सुप्रीत को मानसिक आघात पहुंचा। उसने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में 63 हजार रुपये प्रतिपूर्ति का वाद दायर किया। आयोग ने दावा स्वीकार कर 30 दिन में निर्णय दिया। परिवादनी को 37 हजार की रकम को सात प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश दिया। साथ ही बैंक सेवा में कमी, मानसिक आघात पहुंचाने पर आठ हजार रुपये, केस दर्ज कराने पर खर्च के पांच हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: सरकार हर गांव में बनाएगी मिनी स्टेडियम, मिनी जिम और ओपन जिम: सीएम
Next: कैलिफोर्निया में अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

Related Post

rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

काशीपुर से लापता युवती 10 दिन बाद अजमेर से सकुशल बरामद

RNS INDIA NEWS 15/07/2026 0
rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

एनएमसी मान्यता के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज की तैयारी तेज

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0
rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

बेहड़ ने शिक्षा मंत्री से मिलकर 15 विद्यालयों के उच्चीकरण की मांग दोहराई

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 16 जुलाई
  • सफाई कर्मचारियों के आमरण अनशन को पार्षदों का समर्थन
  • नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर गौ-सदन में हुआ पौधरोपण
  • एसएसजे विश्वविद्यालय में ‘वीरांगना फेस्ट’ का आयोजन, एनसीसी कैडेट्स को मिली नई रैंक
  • हरेला पर्व के पूर्व दिवस पर बल्ढौटी वन क्षेत्र में हुआ पौधारोपण
  • काशीपुर से लापता युवती 10 दिन बाद अजमेर से सकुशल बरामद
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.