इटली से मुआवजे के रूप में आए 10 करोड़ जमा कराए केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

मछुआरों की हत्या मामला

नई दिल्ली, (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर आज यानी 9 अप्रैल को सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार ने दो भारतीय मछुआरे की हत्या के मामले में दो इटालियन सैनिकों के खिलाफ चल रहे मामले को बंद करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से इटली सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि 10 करोड़ रुपए को मृतक मछुआरों के परिजनों के अकाउंट में जमा करने को कहा।
दरअसल, केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मुआवजे की राशि के तौर पर इटली मृतक मछुआरों के परिजनों को दस करोड़ रुपए देगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दोनों मृतक मछुआरों को 4-4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वहीं नाव के घायल मालिक को नुकसान की भरपाई के लिए दो करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि वह मृतक के परिजनों को सुने बिना केस बंद नहीं करेंगे और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मृतकों के परिवार को बकाया मुआवजा भी दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में चीफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी आर सुब्रमणियम थे। शुरू में कोर्ट ने कहा कि वह अगले सप्ताह सुनवाई करेगा, मगर जब तुषार मेहता ने कहा कि क्योंकि यह भारत और इटली सरकार के बीच का मामला है, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई की जरूरत है।
जुलाई 2020 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने इटली के दो नेवी सैनिकों द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का फैसला (21 मई 2020) को मानने और उसके अनुपालन का फैसला किया है, जिसमें कहा गया कि भारत इस मामले में मुआवजा पाने का हकदार है मगर इन सैनिकों को प्राप्त छूट की वजह से वह इन पर मुकदमा नहीं चला सकता। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही बंद करने के लिये एक आवेदन दायर किया था।
गौरतलब है कि 15 फरवरी, 2012 को केरल तट से 20.5 नौटिकल मील दूर समुद्र में एमटी एनरिका लेक्सी जहाज से दो मरीन ने गोलियां चलाई थीं जिसमें दो मछुआरे मारे गए थे। ये दोनों मछुआरे केरल के थे। पुलिस ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।