Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • टिहरी
  • इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की 3.97 की राशि भुगतान करने के आदेश
  • टिहरी

इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की 3.97 की राशि भुगतान करने के आदेश

RNS INDIA NEWS 13/05/2023
rns featured image new

नई टिहरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जिला जज योगेश कुमार गुप्ता व सदस्य गीतांजलि सजवाण ने प्रेम दत्त भट्ट बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मामले में शिकायतकर्ता प्रेम दत्त भट्ट को 3.97 लाख रूपये की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश मुख्य प्रबंधक दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व शाखा प्रबंधक पीएनबी चंबा को दिये हैं। आयोग की सदस्य गीतांजलि सजवाण ने बताया कि शिकायत कर्ता प्रेम दत्त भट्ट ने 19 अप्रैल, 2022 को शिकायत दायर कर मांग की थी कि इंश्यारेंस कंपनी व पीएनबी से उन्हें आठ लाख रूपये की बीमित धनराशि व आर्थिक क्षति के रूप में 2 लाख रूपये दिलाये जायें। बताया कि शिकायत कर्ता ने भवन निर्माण के लिए पीएनबी से 12 लाख का लोन लिया था। जिसके तहत पीएनबी की मदद से भवन का 32 लाख का बीमा भी न्यू इंडिया इंश्यारेंस से बैंक के द्वारा करवाया गया। आपदा के दौरान भवन को लगातार आ रहे पानी से नुकसान पहुंचा तो, बीमा होने के चलते लोनिवि इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर भवन की मरम्मत के लिए 8 लाख की राशि की मांग की। लेकिन इंश्यारेंस कंपनी के सर्वेयर ने मात्र 64 हजार का बीमा देने की स्वीकृत दी। जिसे शिकायत कर्ता ने लेने से इंकार कर दिया। जिसके बाद आयोग से बीमा की राश दिलाने की गुहार लगाई। जिस पर सभी पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने निर्णय देते हुए कहा कि पीएनबी व इंश्यारेंस कंपनी शिकायत कर्ता को 3.97 लाख की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करे।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: पालघर में रहस्यमयी तरीके से जलकर खाक हुआ फिल्म स्टूडियो, पांच महीने पहले मिली थी एक्ट्रेस तुनिषा की लाश
Next: वीरान चट्टियां फिर होंगी आबाद

Related Post

rns featured image new
  • टिहरी

श्रीदेव सुमन विवि को जल्द नए कुलपति मिलने की उम्मीद

RNS INDIA NEWS 12/07/2026 0
rns featured image new
  • टिहरी

बिना भुगतान शपथपत्र लेने पर भड़के लखवाड़ बांध प्रभावित

RNS INDIA NEWS 12/07/2026 0
rns featured image new
  • टिहरी

पहचान छिपाकर नाबालिग को दिया शादी का झांसा

RNS INDIA NEWS 09/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • विश्व युवा कौशल दिवस पर छात्राओं को कानूनी अधिकारों और डिजिटल सुरक्षा की दी जानकारी
  • कुमाऊं सहकारी संघ को नई कार्यकारिणी मिली, बबिता मेहरा बनी निर्विरोध अध्यक्ष
  • 15 से 18 जुलाई तक सभी वाहनों के लिए खुलेगा अल्मोड़ा-क्वारब हाईवे, चौसली-क्वारब वैकल्पिक मार्ग रहेगा बंद
  • धौलादेवी में स्वास्थ्य शिविर में 409 लोगों का उपचार, 110 के हुए निःशुल्क एक्स-रे
  • क्वारब बाईपास पर भारी और ओवरलोड वाहनों पर होगी सख्ती, जोखिमग्रस्त विद्युत पोल हटाने के निर्देश
  • राशिफल 14 जुलाई
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.