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हरिद्वार में 06 केंद्रों पर होगी उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा

RNS INDIA NEWS 26/09/2025
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परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू

हरिद्वार(आरएनएस)।   उप जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार जितेन्द्र कुमार ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,रामनगर (नैनीताल) द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2025 (शनिवार) को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I&II) परीक्षा 2025 को दो पालियों में क्रमशः प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक एवं अपरान्ह 02.00 बजे से सायं 04.30 बजे तक हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत 06 केंद्रों रा.क.इ.का. ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इ.का.ज्वालापुर हरिद्वार, पी.बी.म्यु.इ.का. मायापुर हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज सैक्टर–02 भेल हरिद्वार, राजकीय इंटर कॉलेज भेल परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायगी।
उक्त आयोजित परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द.प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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