Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • रुद्रप्रयाग
  • घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौच के तीन अभियुक्तों को सजा
  • रुद्रप्रयाग

घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौच के तीन अभियुक्तों को सजा

RNS INDIA NEWS 31/05/2025
rns featured image new

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। एक व्यक्ति के साथ घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के तीन आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने बताया कि जनपद के ग्राम वनथापला निवासी वादी बृजमोहन सिंह ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में 6 सितम्बर 2024 को एक तहरीर दी कि अभियुक्त भगत सिंह, मातबर सिंह और जगमोहन सिंह उनके घर में आए और उनके साथ मारपीट की। गाली गलौज करने के साथ ही धमकी देने लगे। इस दौरान उन्हें चोटे भी आई जबकि बीच-बचाव करने आई वादी की पुत्री को भी उक्त घटना में चोटें आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। साथ ही मामले की विवेचना भी शुरू की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिसके बाद न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और विचारण किया गया। विचारण के बाद शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी अभियुक्त भगत सिंह को धारा 333 भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 1000 रुपये जुर्माना, धारा 115 (2), 351 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा ना करने में व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा होगा। इसी मामले में दूसरे अभियुक्त मातबर सिंह को धारा 351 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषसिद्ध पाते हए तीन माह का कठोर कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा ना करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। तीसरे अभियुक्त जगमोहन सिंह को धारा 351 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 मे दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कठोर कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा ना करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। न्यायालय ने सभी सजाओ के साथ साथ चलने का आदेश सुनाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने प्रभावी पैरवी की।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: गुलदार का निवाला बनी महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया
Next: घर के ऊपर गिरा पेड़, तीन लोग बाल-बाल बचे

Related Post

rns featured image new
  • रुद्रप्रयाग

अतिवृष्टि से गदेरा उफनाया, पांच पुलिया बहीं, मार्ग और कृषि भूमि को नुकसान

RNS INDIA NEWS 11/06/2026 0
rns featured image new
  • रुद्रप्रयाग

तिलवाड़ा के पास नदी में गिरी केदारनाथ यात्रियों की कार, पांच लोग घायल

RNS INDIA NEWS 07/06/2026 0
rns featured image new
  • रुद्रप्रयाग

ठेके के विवाद में पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग

RNS INDIA NEWS 04/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • सहसपुर में स्वारना नदी के किनारे फेंका जा रहा कूड़ा
  • कमला नेहरू पुरस्कार समारोह में 170 मेधावी विद्यार्थियों की माताएं सम्मानित
  • इकबालपुर रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
  • सांसद नरेश बसंल ने सुनी व्यापारियों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं
  • डिजिटल दुनिया में गढ़वाली-कुमाउंनी की भी एंट्री, जीबीपीआईईटी ने तैयार किया एआई चैटबॉट
  • दोसाद नदी संरक्षण परियोजना के कार्यों का नाबार्ड ने किया मूल्यांकन
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.