डेढ माह में फ्लैट पर कब्जा देने के आदेश

देहरादून। रेरा कोर्ट ने बिल्डर को तय अनुबंध के अनुसार 45 दिन के भीतर ग्राहक को फ्लैट पर कब्जा देने को कहा है, साथ ही विलंब अवधि पर ब्याज भी चुकाने को कहा है। भारतीय कॉलोनी मुजफ्फरनगर यूपी निवासी रेखा गर्ग ने रियल एस्टेट रैग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में वाद दायर कर शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने हरिद्वार में पंतजलि योगपीठ के पास हेक्टर रियल्टी वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना मारविला सिटी में 2015 में फ्लैट बुक किया था। जिस पर जनवरी 2018 तक कब्जा मिलना था, लेकिन बिल्डर अपना वायदा नहीं निभा पाया, जबकि वो इसके लिए साढ़े सात लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल की कोर्ट ने इस मामले में एकतरफा सुरवाई करते हुए, बिल्डर को 45 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा ग्राहक को देने को कहा है। साथ ही जनवरी 2018 से 10.6 प्रतिशत ब्याज की दर से विलंब शुल्क भी देने को कहा है।