चेक बाउंस में एम्स कर्मी को सजा

ऋषिकेश। चेक बाउंस के एक मामले में छह साल बाद अदालत का फैसला आया है। कोर्ट ने आरोपी को तीन महीने की सजा सुनाई है। तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अधिवक्ता शुभम राठी के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत में साल 2017 से मामले की सुनवाई चल रही थी। 2016 में आरोपी एम्स कर्मी कुंदन लाल निवासी सेमवाल गांव, टिहरी ने दो लाख रुपये उधार लिए थे। यह रकम कुंदन ने वीरपुरखुर्द निवासी प्रकाश बोरा से ली थी। 15 हजार रुपये लौटाने के बाद कुंदन ने बाकी रकम नहीं दी, इसकी एवज में चेक दे दिया। बैंक शाखा में रकम की निकासी के लिए प्रकाश ने चेक लगाया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया। अधिवक्ता शुभम ने बताया कि अभियुक्त को दो लाख 98 हजार रुपये वादी को अदा करने हैं। जबकि, दो हजार रुपये सरकार के खाते में जमा करने का फैसला कोर्ट ने सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त कुंदन लाल को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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