चरस रखने के दोषी को तीन साल की कैद

हरिद्वार। लक्सर क्षेत्र में चरस रखने के मामले में आरोपी मांगेराम को तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष अपर सेशन कोर्ट ने दोषी को तीन साल की कठोर कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्तूबर 2017 में लक्सर क्षेत्र स्थित मेटाडोर तिराहे पर शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक प्रकाश राणा अपने सहकर्मियों के साथ शांति व्यवस्था व देखरेख में लगे हुए थे। तभी पुलिस टीम को सुल्तानपुर रोड की ओर से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर सकपका कर पीछे मुड़कर चलने लगा था। पुलिस टीम ने शक होने पर आवाज लगाई थी, आवाज सुनकर युवक तेजी से चलने लगा था। पुलिस टीम ने पीछाकर उसे होटल के पास से पकड़ लिया था। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम मांगेराम पुत्र बिशम्बर निवासी ग्राम सेठपुर कोतवाली लक्सर बताया था। तलाशी लेने पर उसके पास से 153 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसके बाद शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक प्रकाश राणा ने कोतवाली लक्सर में आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी मांगेराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। केस में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा:  विशेष अपर सेशन कोर्ट ने युवक को तीन वर्ष कठोर कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं।

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