
हरिद्वार। गला घोंटकर पुत्री की हत्या करने वाले को द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि दो मार्च 2017 की रात भगवानपुर क्षेत्र के गांव में एक अविवाहित लड़की की हत्या कर दी गई थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक ठाकुर सिंह रावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। तो परिजन मृतका के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। साथ ही, मृतका की माता व परिजनों की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी। जिस पर पुलिस ने मृतका लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका का गला घोंटने, दाहिनी हथेली पर जलने व फटने के निशान मिले थे। दरोगा ठाकुर सिंह रावत ने मृतका की मां सय्यारा पत्नी रब्बान निवासी ग्राम सरठेड़ी शाहजहांपुर थाना भगवानपुर के खिलाफ हत्या, षडयंत्र रचना, साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।

