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अवैध गांजा रखने व परिवहन करने के सम्बन्ध में अभियुक्त को हुई 2 साल की सजा

RNS INDIA NEWS 29/10/2020
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गांजे के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त ने अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मडईयादेवी थाना आई0टी0आई0 जिला उधमसिंह नगर को एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत 2 साल की सजा व 20,000 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

अभियोजन विभाग के अनुसार दिनांक 10-12-2018 को एस0आई0 ओमप्रकाश सिंह उपनिरीक्षक थाना भतरौजखान जिला अल्मोड़ा, कांस्टेबल भूपाल सिंह घट्टी तिराहे के पास आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान रामनगर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल यूके-18एच-7710 में अभियुक्त पंकज कुमार से अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त से बरामद गांजे का वजन 5 किलो 175 ग्राम निकला और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से (10) गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, शेखर चन्द्र नैल्वाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने मामले में पैरवी की तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त पंकज कुमार को धारा-20/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत 2 साल की सजा व 20,000 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

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