Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • अवैध गांजा रखने व परिवहन करने के सम्बन्ध में अभियुक्त को हुई 2 साल की सजा
  • अल्मोड़ा
  • उत्तराखंड

अवैध गांजा रखने व परिवहन करने के सम्बन्ध में अभियुक्त को हुई 2 साल की सजा

RNS INDIA NEWS 29/10/2020
rns featured image new

गांजे के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त ने अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी मडईयादेवी थाना आई0टी0आई0 जिला उधमसिंह नगर को एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत 2 साल की सजा व 20,000 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

अभियोजन विभाग के अनुसार दिनांक 10-12-2018 को एस0आई0 ओमप्रकाश सिंह उपनिरीक्षक थाना भतरौजखान जिला अल्मोड़ा, कांस्टेबल भूपाल सिंह घट्टी तिराहे के पास आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान रामनगर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल यूके-18एच-7710 में अभियुक्त पंकज कुमार से अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त से बरामद गांजे का वजन 5 किलो 175 ग्राम निकला और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से (10) गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, शेखर चन्द्र नैल्वाल एवं विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने मामले में पैरवी की तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त पंकज कुमार को धारा-20/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत 2 साल की सजा व 20,000 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: 15 दिन के लिए नेशनल हाईवे फिर बंद करने का निर्णय
Next: नवंबर प्रथम सप्ताह में रा०मा०वि० को मिलेंगे 199 अतिथि शिक्षक

Related Post

rns featured image new
  • अल्मोड़ा

एसएसजे विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय पौधारोपण अभियान शुरू

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

महिला पुलिस ने स्कूली बच्चों को दोस्ताना अंदाज में किया जागरूक

RNS INDIA NEWS 14/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 15 जुलाई
  • बायोमेट्रिक हाजिरी में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कोताही, प्राचार्य ने दे दी सख्त चेतावनी
  • टिहरी में शुरू हुआ साप्ताहिक विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर
  • हरेला पर्व पर उद्यान विभाग बांटेगा फलदार पौधे
  • एनएमसी मान्यता के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज की तैयारी तेज
  • एसएसजे विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय पौधारोपण अभियान शुरू
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.