Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • आय से अधिक संपत्‍त‍ि मामले में 7 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट पेश करे विजिलेंस : हाई कोर्ट
  • नैनीताल
  • न्यायालय

आय से अधिक संपत्‍त‍ि मामले में 7 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट पेश करे विजिलेंस : हाई कोर्ट

RNS INDIA NEWS 28/09/2021
rns featured image new

नैनीताल।  हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व प्राथमिकी निरस्त कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में विजिलेंस को सात अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका दायर करने का मतलब यह नहीं है कि विपक्षी को विधिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। अगली सुनवाई सात अक्टूबर नियत की है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में जनहित याचिका दायर करने वाले एसके सिंह द्वारा खुद को पक्षकार बनाने संबंधी प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मामले के मुताबिक देहरादून निवासी एसके सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एनके शर्मा के खिलाफ 2016 से विजिलेंस जांच चल रही है। मार्च 2021 में कोर्ट ने निदेशक विजिलेंस को कोर्ट में तलब कर दो माह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर निदेशक ने जांच पूरी कर पाया कि शर्मा द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। जिस पर शर्मा के खिलाफ सरकार ने प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। शर्मा का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: 1 अक्तूबर को उत्तराखंड आएंगे रक्षामंत्री
Next: बिना किसी औपचारिकता के मिलेगा प्राथमिक शिक्षकों को 25 लाख रुपए का ऋण

Related Post

rns featured image new
  • नैनीताल

राज्यपाल, सांसद और न्यायाधीशों ने योग से दिया निरोगी जीवन का संदेश

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

भवन निर्माण और सर्विस सेंटर में पानी के उपयोग पर लगी रोक हटी

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

कैंची धाम के पास बस खराब होने से हाईवे पर तीन किलोमीटर लंबा जाम

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 03 जुलाई
  • तीन हजार रुपये के लिए रिश्तेदारों में चली कुल्हाड़ी और सरिया
  • राष्ट्रीय मिनी गोल्फ में उत्तराखंड बना उपविजेता
  • 04 से 18 जुलाई तक प्रदेशभर में आयोजित होगा 15 दिवसीय ‘सेवा पखवाड़ा’
  • क्लेमेनटाउन कैंट को मिली नई पेयजल योजना की सौगात
  • अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप निराधार निकले : डा.खजान
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.