Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • ऊधम सिंह नगर
  • राणा प्रताप हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी सहित तीन को आजीवन कारावास
  • ऊधम सिंह नगर

राणा प्रताप हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी सहित तीन को आजीवन कारावास

RNS INDIA NEWS 11/06/2022
rns featured image new

रुद्रपुर। तीन साल पहले युवक की हत्या के मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि चार अप्रैल 2019 को गंगापुर रोड पर एक शव मिला था। इसकी शिनाख्त राणा प्रताप सिंह निवासी कृष्णा कॉलोनी थाना ट्रांजिट कैंप के नाम से हुयी थी। मामले में पिता सुरेंद्र सिंह और भाई शिवाजी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद 11 अप्रैल 2019 को लखनऊ से आरोपी अनिल सिंह को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अनिल ने बताया कि उसके राणा प्रताप की पत्नी कल्पना से संबंध थे। इसे लेकर दंपति में विवाद होता था। तीन अप्रैल को अनिल ने राणा प्रताप को उत्तम के घर मछली खाने और शराब पीने के लिये बुलाया। राणा प्रताप के बेसुध होकर लेटने पर उसने फावड़े के हत्थे से वार कर उसे मार डाला था। यह भी पता चला कि अनिल की पत्नी रुक्मिणी ने हत्या और सबूत मिटाने में उसकी मदद की थी। पुलिस ने कल्पना और रुक्मिणी को भी गिरफ्तार कर लिया था।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में हुई। एडीजीसी पटवा ने अदालत में 13 गवाह पेश किये। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने राणा प्रताप हत्याकांड के दोषी अनिल कुमार सिंह, कल्पना सिंह और रुक्मिणी को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: जमीनी विवाद मामले में 14 आरोपियों को हुई सजा
Next: धार्मिक टिप्पणी और कानपुर हिंसा के मद्देनजर ऊधम सिंह नगर जिले में रहा अलर्ट

Related Post

rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

समूह ‘ग’ परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू

RNS INDIA NEWS 24/06/2026 0
rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

फाइनेंस रिकवरी के नाम पर दो डंपर चालकों से तमंचे की नोंक पर हजारों की नकदी लूटी

RNS INDIA NEWS 24/06/2026 0
rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

नानकमत्ता विधानसभा में एसआईआर के धीमी गति से एसडीएम नाराज

RNS INDIA NEWS 22/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 25 जून
  • स्याना चट्टी में निर्माणाधीन बैली ब्रिज की गुणवत्ता पर उठाए सवाल
  • बढ़े बिजली बिलों पर भड़के चौड़ा के ग्रामीण
  • वित्तीय अनुशासन के लिए डीडीओ व वित्त अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित
  • समूह ‘ग’ परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू
  • अल्मोड़ा में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा, प्रभारी सचिव ने रिस्पांस टाइम घटाने पर दिया जोर
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.