अब मेंगलुरु में विवाद, जुमा मस्जिद के नीचे मंदिर होने के दावे के बाद धारा 144 लागू

मेंगलुरु (आरएनएस)। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब देशभर की मस्जिदों की जांच की जा रही है। ताजा मामले में कर्नाटक के मेंगलुरु के मलाली में जुमा मस्जिद के आसपास 26 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने बताया है कि मंदिर के 500 मीटर के आसपास धारा 144 लागू है और इस दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। धारा 144 कल सुबह 8 बजे तक लागू है। इस दौरान किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी पुलिसबलों की तैनाती की गई है। बता दें कि 21 अप्रैल को कथित तौर पर मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिला था और इसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ा था।

ऐसा पहली बार नहीं है जब कर्नाटक में किसी मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात सामने आ रही है। इससे पहले कुछ दिन पहले कर्नाटक के मांड्या में बनी जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद छिड़ा था। तब दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जामिया मस्जिद में अंजनेया की मूर्ति की पूजा की परमिशन देने के लिए मंड्या के उपायुक्त के साथ एक ज्ञापन दायर किया था। यहां संगठन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि संरचना मूल रूप से एक मंदिर थी जिसे बाद में एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था।

तब कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि मंदिर को फिर से वापस हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐतिहासिक प्रमाण है कि मस्जिद अंजनेया मंदिर थी। उन्होंने आगे दावा किया कि पर्सिया के शासक को लिखे पत्र में टीपू सुल्तान ने कहा था कि उसने मंदिर को तोडक़र ये मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने मांग की कि पुरातत्व विभाग को दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए और मामले की जांच करनी चाहिए।
घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा था कि उन्हें घटनाक्रम की जानकारी है और लोगों से आह्वान किया कि वे इस विवाद को अपने मुताबिक सुलझाने के लिए कानून-व्यवस्था को चुनौती न दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून-व्यवस्था को चुनौती देता है तो उससे उसी के मुताबिक निपटा जाएगा, इसलिए सभी को सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए. हम अदालत के आदेश का पालन करेंगे।

Powered by myUpchar

error: Share this page as it is...!!!!