पत्नी की हत्या के आरोपी की जमानत प्रार्थना हुई खारिज

अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त किशन उर्फ कृष्णा पुत्र सुन्दर लाल निवासी ग्राम मटैना, डीनापानी, तहसील व जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि वादी मुकदमा किशन राम द्वारा थाना कोतवाली में 14 सितम्बर को एक तहरीर इस आशय से दी है कि वादी मुकदमा के भाई अभियुक्त किशन उर्फ कृष्णा द्वारा अपनी पत्नी शोभा के साथ निर्मम तरीके से मारपीट की गयी। मृतका की मृत्यु उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट करने से हुई है जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से उसके शरीर में आई चोटों से हुई है। अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी शोभा के साथ मारपीट करना पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मजिस्ट्रेट के समक्ष करना स्वीकार किया था तथा अभियुक्त द्वारा घटना को छुपाने के उद्देश्य से चुपचाप दाह सरकार की तैयारी की जा रही थी, मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा रुकवाया गया तथा शव को कब्जे में पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी। अभियुक्त की एक पाँच माह की छोटी बच्ची है परन्तु जिस प्रकार अभियुक्त द्वारा निर्मम तरीके से मारपीट कर अपनी पत्नी की हत्या की गयी है अभियुक्त के इस व्यवहार के कारण बच्चे पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने तथा अभियुक्त के साथ रहने पर उसके जीवन को भी खतरा है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त अभियोजन गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र बीती 24 अक्टूबर शनिवार को खारिज की गई।