
रुद्रपुर(आरएनएस)। जाति प्रमाण पत्र निरस्त कराने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्राम बखपुर (किच्छा) निवासी शनि कुमार पुत्र रामलाल, सोहन लाल पुत्र भीमसेन, चुन्नी लाल पुत्र सालिक राम, राजेश कुमार पुत्र राम बहादुर, मनोज कुमार पुत्र सोहन लाल और दीपक कुमार पुत्र श्रवण कुमार ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि ग्राम बखपुर निवासी रवि कुमार पुत्र कालीचरण ने उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए जनपद स्तरीय स्क्रूटनी समिति के समक्ष विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।समिति ने गहन जांच के बाद उनके पक्ष में रिपोर्ट दी। पीड़ितों का आरोप है कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता और विश्वसनीयता संदिग्ध पाई गई तथा उनके आधार पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। अभिलेखों एवं संबंधित रिकॉर्ड के परीक्षण से यह भी सामने आया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रजिस्टर की छायाप्रति में मूल अभिलेख से भिन्न प्रविष्टियां दर्ज थीं। अभिलेख में वर्ष संबंधी विवरणों एवं अन्य प्रविष्टियों में हेरफेर, ओवरराइटिंग और परिवर्तन के संकेत मिले, जिससे कूटरचना होने की आशंका जताई गई है।आरोप है कि इस प्रकरण में ग्राम नजीमाबाद (किच्छा) का ग्राम प्रधान राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार भी सक्रिय रूप से संलिप्त रहा है। विवादित आर्थिक रजिस्टर में कूटरचना व हेरफेर करने के बाद उसे वैध एवं प्रामाणिक अभिलेख के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य रवि कुमार ने राहुल कुमार के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र के तहत किया। पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें अमानवीय/अवैध हानि पहुंचाने और सक्षम प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

