
रुद्रपुर(आरएनएस)। जिला उपभोक्ता आयोग ने वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार के बीमा क्लेम मामले में भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वादी को 3.85 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बाजपुर के गांव जोगीपुरा निवासी मनोज कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी कार का बीमा भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस से कराया था, जिसकी वैधता 19 अप्रैल 2019 से 18 अप्रैल 2020 तक थी। 18 मई 2019 को बन्नाखेड़ा से लौटते समय रेटा गांव के पास सड़क हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। सर्विस सेंटर ने मरम्मत खर्च पांच लाख 78 हजार रुपये बताया, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा टाल दिया। शुक्रवार को सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी को 45 दिन में सर्वे कराकर तीन लाख 78 हजार रुपये क्लेम, पांच हजार रुपये मानसिक क्षति और दो हजार रुपये वाद व्यय अदा करने का आदेश दिया।

