स्मैक तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका हुई ख़ारिज
अल्मोड़ा। स्मैक तस्करी के एक मामले में माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त (नीरज सिंह नैनवाल उर्फ नब्बू उर्फ नवीन नैनवाल) पुत्र रघुवीर सिंह नैनवाल निवासी गोलना करड़िया चीनाखान, कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा धारा-8/20 एन0डीoपीoएस0 एक्ट के तहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 17-03-2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा बेस तिराहे से करीब 100 मीटर पहले वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग कर रहे थे तो कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति बेस तिराहे की ओर अपने कंधे पर थैला टांगा हुआ जो पुलिस कर्मचारियों को देखकर एकदम सड़क के दूसरी तरफ जाकर पुलिस टीम से नजरें चुराते हुए जाने लगा पुलिस कर्मचारियों को शक होने पर पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को आवाज देकर रूकने हेतु कहा तो वह व्यक्ति अनसुना कर आगे बढ़ने लगा तो पुलिस कर्मचारी उसे पकड़ने हेतु गये तो अभियुक्त ने अपने कंधे में टंगे बैग को सड़क किनारे फेंककर तेजी से भागने लगा, जिसे पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया गया तथा सड़क किनारे फेंके बैग को उठाकर चैक किया तो उक्त बैग के अन्दर से एक नीले रंग के पट्टीदार हैण्डटावल के अन्दर से एक पारदर्शी पन्नी में पाउडरनुमा पदार्थ बरामद हुआ। जिसमें से स्मैक की गंध आ रही थी। उक्त स्मैक को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 6.78 ग्राम निकला तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा एन०डी०पीoएस० एक्ट के प्राविधानों का पूर्ण पालन कर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने कहा यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग कर पुनः अपराध में संलिप्त हो सकता है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज 26 मार्च को खारिज की गई।