युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर(आरएनएस)। सड़क चलते एक युवती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और छेड़छाड़ करने के आरोपी को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। 08 दिसंबर 2017 को जसपुर पुलिस ने श्मशानघाट रोड से गांव मलपुरी निवासी सिमरनजीत सिंह उर्फ हैप्पी को पुत्र सुब्बा सिंह को एक युवती पर फब्तिया कसते और छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से चार गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता आनंद रस्तोगी ने की। मामले की सुनवाई कर सिविल जज जूडि ने आरोपी सिमरनजीत सिंह को साक्ष्यों के अभाव में धारा 294 के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।


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