विवाहिता की मौत के मामले में पति-साली को आजीवन कारावास
रुद्रपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमारमणि की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व सितारगंज क्षेत्र में महिला की मौत के मामले में आरोपी पति और साली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित भी किया है। सितारगंज के ग्राम कंठगरी के रियाज अहमद ने मुकदमा दर्ज कराया था उसकी पुत्री यासमीन का विवाह पांच साल पूर्व किच्छा के एक युवक से हुआ था। जो दहेज के लिए पुत्री को प्रताड़ित करता था। उन्होंने आरोप लगाया था 16 नवंबर 2018 को उनका दामाद घर पर आया। जहां दहेज के खातिर रसमलाई में जहर खिलाकर पुत्री को मार दिया। पुलिस ने मामले में आरोपित पति किच्छा वार्ड 17 के शादाब के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस के सामने जीजा-साली के अवैध संबंध होने की बात सामने आई। दोनों ने ही मिलकर हत्या की साजिश रची थी। मामले में पुलिस ने 28 मार्च 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरव ओझा ने पैरवी करते हुए 15 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मणि ने आरोपी पति शादाब को धारा 302, 120 बी के तहत आजीवन कारावास के साथ दस हजार का अर्थदंड और साली अमरीन को धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास के साथ ही पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।