विदेशी नागरिक की सूचना न देने पर 10 हजार जुर्माना वसूला

चमोली(आरएनएस)।  बदरीनाथ में विदेशी नागरिक को आश्रम में ठहराने की सूचना न देने पर पुलिस ने आश्रम संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने सभी होटल, धर्मशाला और आश्रम में विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना 24 घंटे में देने की हिदायत दी है। विदेशी नागरिक को होटल या आश्रम में ठहराने पर संबंधित संचालक को फार्म सी भरकर 24 घंटे के भीतर स्थानीय अभिसूचना इकाई या पुलिस को देनी होती है। बदरीनाथ चेकिंग के दौरान पुलिस को पता चला कि एक आश्रम में ब्रिटिश नागरिक को ठहराया गया है, लेकिन उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। जिस पर बदरीनाथ थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी ने बताया आश्रम संचालक का चालान करते हुए 10 हजार रुपये का संयोजन शुल्क वसूला गया।