वन अधिनियम में तीन लोगों को दो साल की सजा

बागेश्वर। वन अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश के न्यायालय ने बरकरार रखा है। अभियुक्त प्रेम सिंह खेतवाल पुत्र आन सिंह निवासी बल्दौड़ी की अपील निरस्त कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह ने मामले की पैरवी की। बताया कि न्यायालय ने बीते आठ दिसंबर को प्रेम सिंह खेतवाल की अपील निरस्त कर दी है। अभियुक्त प्रेम सिंह खेतवाल, बलवंत सिंह राठौर और राजेंद्र सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धारा 411 में दो-दो वर्ष की साधारण सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना नहीं अदा करने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त साधारण कारवास भोगना होगा। वहीं, जिला सत्र न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों पर धारा 120 बी, 26 वन अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया। घटनाक्रम चार मार्च 2019 का है। कोतवाली में तैनात एसआइ मोहन चंद्र पडलिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। मुखबिर की सूचना पर भराड़ी रोड पर पिकअप संख्या यूके02सीए-0592 की तलाशी ली। जिसमें तुन की लकड़ी की 51 बल्लियां चार अंगुल, 18 बल्लियां छह बालिस्त और 51 बल्लियां आठ से नौ बालिस्त कुल 107 बल्लियां बरामद की। उनक पास रवन्ना आदि नहीं था।