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उत्तराखंड में चुनाव चिन्ह आवंटन पर लगी रोक, हाईकोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग का फैसला

RNS INDIA NEWS 13/07/2025
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देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में विचाराधीन एक रिट याचिका के मद्देनजर, कल यानी 14 जुलाई, 2025 को दोपहर 2 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटन पर रोक लगा दी है। यह जानकारी आज रविवार को आयोग द्वारा जारी एक आदेश में दी गई।
आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 503 (एम०पी०) वर्ष 2025, शक्ति सिंह बनवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिनांक 11 जुलाई, 2025 को पारित आदेश के संबंध में लिया गया है। आयोग द्वारा इस मामले में दायर स्पष्टीकरण (Clarification) प्रार्थना-पत्र पर मुख्य न्यायालय में सुनवाई सोमवार को होनी है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 28 जून, 2025 को निर्धारित निर्वाचन प्रतीक-आवंटन की तिथि हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14 जुलाई, 2025 को उम्मीदवार हेतु निर्वाचन प्रतीक-आवंटन की कार्यवाही को दोपहर 02:00 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुनील कुमार के निर्देश पर जारी इस आदेश की प्रतिलिपि उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग के सचिव, हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), और उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता महा न्याय कार्यालय उत्तराखंड, नैनीताल को भी इस निर्णय से अवगत कराया गया है। आयोग ने राजकीय मुद्रणालय से इस अधिसूचना को राजपत्र में तत्काल प्रकाशित करने का भी अनुरोध किया है।
यह स्थगन आदेश राज्य में आगामी चुनावों के लिए प्रतीकों के आवंटन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और उच्च न्यायालय के सोमवार के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

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