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उपभोक्ता फोरम का फैसला: मोबाइल की कीमत देने के दिए आदेश

RNS INDIA NEWS 14/08/2020
mobile clipart

हरिद्वार। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्थानीय विक्रेता व सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। फोरम ने उन्हें मोबाइल की कीमत सात हजार आठ सौ रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर व दो हजार रुपये शिकायत खर्च के शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। दिलीप पुत्र लक्ष्मण दास निवासी नई धिरवाली ज्वालापुर ने स्थानीय विक्रेता वंश टेलीकॉम एंड रिपेयरिंग सेंटर ज्वालापुर, रिलायंस लाइफ मोबाइल सर्विस सेंटर रानीपुर हरिद्वार व मेसर्स रिलायंस रिटेल लिमिटेड मुंबई के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी।शिकायतकर्ता ने स्थानीय विक्रेता से एक मोबाइल 7800 रुपये में खरीदा था। विक्रेता ने उक्त मोबाइल की दो साल की वारन्टी दी थी। वारंटी अवधि में उक्त मोबाइल में वीडियो चलने दिक्कत, टच स्क्रीन, हैंग,बटन दबाने पर स्क्रीन न बदलना की समस्या पैदा हो गई थी। सर्विस सेंटर ने डाटा अपडेट व फॉर्मेट करके दे दिया था लेकिन कुछ दिन के बाद उक्त मोबाइल फिर खराब हो गया था। दोबारा ठीक कराने के बाद भी मोबाइल खराब हो गया था। बार-बार ठीक होने का आश्वासन मिलने के बाद भी उक्त मोबाइल ठीक नहीं हो पाया था। जिसपर सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि ने एक महीने के बाद स्पीकर बदलकर आने पर देने की बात कही। जबकि शिकायतकर्ता पर केवल एक ही मोबाइल है। शिकायत का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर काफी मानसिक कष्ट उठाना पड़ा था। थक-हारकर शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्य ने स्थानीय विक्रेता व सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।

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