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जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए मोबाइल की कीमत लौटाने के आदेश

RNS INDIA NEWS 19/02/2021
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हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कम्पनी व उसके विक्रेता को उपभोक्ता सेवा में कमी और लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने सभी को मोबाइल की कीमत 6999 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और शिकायत खर्च के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता आकाश तोमर पुत्र रामकुमार तोमर निवासी मौहल्ला कोटरावान ज्वालापुर ने ऑनलाइन शॉपिंग कम्पनी,विक्रेता एजेंसी कंसलटिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, सर्विस सेंटर तिरुपति इंटरप्राइजेज नया हरिद्वार व मोबाइल कम्पनी इंटेक्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 11 अप्रैल 2018 को ऑनलाइन कम्पनी के माध्यम से एक मोबाइल 6999 रुपये में खरीदकर मंगवाया था। ऑनलाइन कम्पनी व कन्सल्टिंग रूम्स ने उसे कभी भी परेशानी नहीं होने का आश्वासन दिया था। उक्त मोबाइल खरीदने के दो तीन महीने तक सही काम किया था। लेकिन इसके बाद उक्त मोबाइल स्वयं ही ऑन व ऑफ होने लगा व हैंग होने की समस्या पैदा हो गई थी। शिकायतकर्ता उक्त खराब मोबाइल को ठीक कराने के लिए स्थानीय सर्विस सेंटर के यहां ले गया था। सर्विस सेंटर के कर्मचारी ने उसे दो दिन बाद मोबाइल ले जाने के लिए कहा था। लेकिन इसके बाद भी उक्त मोबाइल में पहले जैसी ही समस्या बनी रही। शिकायतकर्ता दोबारा सर्विस सेंटर पर सेट को ठीक कराने गया था तो सर्विस सेंटर के कर्मचारियो ने सेट में निर्माणाधीन कमी बताकर ठीक करने से मना कर दिया था। संपर्क करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। थक हारकर आयोग की शरण ली थी।

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