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  • तहसील द्वाराहाट में ग्राम पाली व नाईखोला माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित
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तहसील द्वाराहाट में ग्राम पाली व नाईखोला माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित

RNS INDIA NEWS 08/05/2021
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अल्मोड़ा। उपजिलाधिकारी द्वाराहाट गौरव पाण्डेय ने बताया कि तहसील द्वाराहाट विकास खण्ड भिकियासैण के पाली क्षेत्र में दिनांक 6 एवं 7 मई को 17 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है जिन्हे होम आइसोलेशन में रखा गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि कोविड मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेट जोन में बदलने की आवश्यकता है। दिनांक 8 मई को उनके द्वारा क्षेत्र को ग्राम पाली व नाईखोला का निरीक्षण किया गया। उन्होंने संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुये उक्त क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पाली एवं ग्राम नाईखोला के पूरब जंगलात, पश्चिम ढगढ़गी गाॅव, उत्तर कबडोली गाॅव एवं दक्षिण के झड़कोट गाॅव को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैण का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 1 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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