श्रमिक की मौत में फैक्ट्री के जीएम, एचआर के खिलाफ केस

काशीपुर(आरएनएस)।  एक महिला ने प्रकाश पाइप फैक्ट्री के जीएम और एचआर को अपने पति की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि दोनो अधिकारियों ने उसे धोखे में रखकर वादा खिलाफी की। कोर्ट के आदेश पर कुंडा थाना पुलिस ने दोनो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में गांव हरियावाला निवासी गीता पत्नी स्व. हरप्रसाद ने कहा है कि वह मूलरूप से गांव शाही, मीरगंज, बरेली निवासी है। पिछले 20 वर्षों से उसके पति हरप्रसाद प्रकाश पाईप्स फैक्ट्री में कर्मचारी थे। 20 मई 2024 को उसके पति हरप्रसाद की फैक्ट्री में काम करते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई। फैक्ट्री की गाड़ी से उन्हें अस्पताल लाया गया। जांच के बाद डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने को कहा तो फैक्ट्री के जनरल मैनेजर केपी सिंह और एचआर संजय शुक्ला ने उनसे पोस्टमार्टम न कराने का अनुरोध किया। उन्होंने परिवार के एक व्यक्ति को फैक्ट्री में नौकरी देने और 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। हरप्रसाद का दाह-संस्कार करने के बाद वह फैक्ट्री गई तो दोनों अधिकारी अपनी बात से मुकर गए। उसे आशंका है कि उसके पति की मृत्यु के पीछे फैक्ट्री के दोनों अधिकारियों का हाथ है। तहरीर देने पर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उल्टे फैक्ट्री प्रशासन उसे धमका रहा है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। कुंडा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है।


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