समारोह में शामिल लोगों की सूची और शपथ पत्र देना होगा

ऋषिकेश। पुलिस और तहसील प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव को शहर के वेडिंग प्वाइंट समेत धर्मशाला और आश्रमों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। शादी समारोह में 100 लोग ही शामिल होंगे। इसके लिए संचालक को आयोजक से नियम और शर्तों का अनुपालन करने शपथ पत्र लेना होगा। रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
बुधवार को ऋषिकेश कोतवाली में एसडीएम वरुण चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र ढौंडियाल और तहसीलदार अभिनव शाह ने संयुक्त रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के वेडिंग प्वाइंट, धर्मशाला और आश्रम संचालकों की बैठक ली, जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष एहतियात बरतने पर चर्चा की गई। संचालकों को निर्देशित किया कि वेडिंग प्वाइंट, आश्रम और धर्मशाला में प्रत्येक शादी और अन्य समारोह में 100 लोग ही शामिल होंगे। सभी का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निर्धारित मेहमानों की सूची और नियम शर्तो के अनुपालन को एक शपथ पत्र संचालकों को आयोजकों से लेनी होगा। आयोजन स्थल के मुख्यद्वार पर सीसीटीवी कैमरे और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था रखें। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने संचालकों को आगाह किया कि कोविड-19 के नियम शर्तो की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर राजेश पाल, विनय उनियाल, राकेश उपाध्याय, रोशन लाल भट्ट, शेर सिंह, विनोद मिश्र, एसएसआई ओमकांत भूषण, एसआई उत्तम रमोला आदि मौजूद रहे।


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