सहकारी समिति के पूर्व एमडी के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज

एफडी के लिए दिए गए 25.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

रुड़की।  सहकारी समिति के पूर्व एमडी पर लाखों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कोतवाली क्षेत्र के गांव लिब्बरहेडी निवासी अनुज कुमार पुत्र बालेंद्र ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके दादा स्वर्गीय ब्रह्म सिंह एडीओ पंचायत के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके द्वारा मंगलौर स्थित मिनी बैंक किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में एफडी कराने के 25. 50 लाख रुपये तत्कालीन एमडी सोमपाल सिंह को दिए थे। आरोप है कि समिति के तत्कालीन एमडी द्वारा फर्जी एफडी जारी कर दी गई तथा धन खाते में जमा नहीं किया गया। बताया कि उसके दादा द्वारा उसे अपने खाते में नॉमिनी बनाया गया था। 16 जनवरी 2021 को उसके दादा की मृत्यु हो गई। जिसके बाद उन्हें समिति में जमा कराई गई रकम के बारे में जानकारी मिली तो उसे धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस के सामने आरोपी ने 30 जून तक पैसा लौटाने का वादा किया था। लेकिन आरोपी ने उसके बाद भी उनका पैसा नहीं लौटाया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी सहकारी समिति के तत्कालीन एमडी सोमपाल सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गीतांजलि विहार गणेशपुर कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया की मामले की जांच उपनिरीक्षक मनोज कठैत को सौंपी गई है।


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