Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • शूलिनी मेेेले को  देखते हएु शहर में धारा 144 लगाई
  • उत्तराखंड

शूलिनी मेेेले को  देखते हएु शहर में धारा 144 लगाई

RNS INDIA NEWS 24/06/2021
rns featured image new

सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कोविड-19 के दृष्टिगत 25 जून से 27 जून, 2021 को सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मन्दिर में पारम्परिक पूजा-अर्चना तथा बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने, कोविड-19 के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून एवं व्यवस्था  बनाए रखने के लिए एहतियातन आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के अनुसार 25 जून, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक तथा 27 जून, 2021 को दिन में 03.00 बजे से 06.00 बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्रााम गृह, सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटलानाला चौक से शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग सम्पर्क बिन्दु तक तथा लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड़, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड तक वाहनों तथा लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।

इन क्षेत्रों में 25 जून को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक तथा 27 जून, 2021 को दिन में 03.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक सभी दुकानें भी बन्द रहेंगी। इस अवधि में क्षेेत्रीय अस्पताल सोलन के समीप स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेंगी।  यह प्रतिबन्ध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निए प्रयुक्त वाहन तथा मां शूलिनी मेला की परम्परा निभाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

जिला दण्डाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सोलन को निर्देश दिए हैं कि उक्त क्षेत्रों में तथा मन्दिर के आसपास 25 जून प्रातः 06.00 बजे से 27 जून, 2021 की सांय 07.00 बजे तक समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी। यह आदेश 25 जून को प्रातः 10.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक तथा 27 जून, 2021 को दिन में 03.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: सब्जी, फल के स्टॉल के सामने वाहन खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाया
Next: पड़ोस की कॉकटेल पार्टी में शामिल होना पड़ा महंगा, छज्जे से गिरकर हुई मौत

Related Post

weather image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

उत्तराखंड में तीन दिन मौसम का अलर्ट, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0
WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.54.51
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न, 515 कैडेट बने सैन्य अधिकारी

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0
WhatsApp Image 2026-06-12 at 21.33.22
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज जसपाल राणा का निधन, खेल जगत में शोक

RNS INDIA NEWS 12/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 14 जून
  • नशा मुक्त भारत पखवाड़े के तहत दन्या पुलिस का जागरूकता अभियान
  • धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने के आरोप में छह लोगों पर मुकदमा
  • सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध और नए कानूनों को लेकर निकाली जागरूकता रैली
  • पोस्टमैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
  • बिनसर वनाग्नि के शहीद वन कर्मियों को दी श्रद्धांजलि
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.