Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • ऋषिकेश के कूड़ा निस्तारण प्लांट पर सरकार से जवाब मांगा
  • नैनीताल

ऋषिकेश के कूड़ा निस्तारण प्लांट पर सरकार से जवाब मांगा

RNS INDIA NEWS 12/10/2023
rns featured image new

नैनीताल(आरएनएस)।  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में लगाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण बोर्ड ने जानकारी दी प्लांट लगाने की अनुमति उनसे नहीं ली गई है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि नगर के मेयर ने सरकारी धन को ठिकाना लगाने के लिए आननफानन में ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। जिस क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है वह क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में पांच शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था, परन्तु मेयर ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2019 के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित किए जाएं। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: अब फेसबुक और यू ट्यूब पर भी हरियाणा सरकार देगी विज्ञापन
Next: टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन जल्द शुरू की जाए

Related Post

rns featured image new
  • नैनीताल

नैनीताल जनपद में भारी बारिश का अलर्ट, 9 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद

RNS INDIA NEWS 08/07/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

राज्यपाल, सांसद और न्यायाधीशों ने योग से दिया निरोगी जीवन का संदेश

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

भवन निर्माण और सर्विस सेंटर में पानी के उपयोग पर लगी रोक हटी

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 09 जुलाई
  • अल्मोड़ा जनपद में भारी बारिश के अलर्ट के चलते 09 जुलाई को विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
  • एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने यूकेएसएससी का किया घेराव
  • एआई से बदलेगी सरकारी कॉलेजों की पढ़ाई, पहले चरण में 45 शिक्षक हुए प्रशिक्षित
  • पालिका के कार्यों में बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप का आरोप
  • मंदिरों के दान और बीकेटीसी से जुड़े मामलों की निष्पक्ष हो जांच: कॉंग्रेस
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.