पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध
हल्द्वानी(आरएनएस)। लोकसभा चुनाव के चलते नैनीताल-ऊधमसिंह नगर में पुराने पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार वाहन को आरटीओ कार्यालय में सरेंडर भी नहीं किया जा सकेगा। हल्द्वानी आरटीओ में पंजीकृत व्यवसायिक वाहनों पर चुनाव मतदान की तय तिथि 19 अप्रैल तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। जिले का प्रशासनिक अमला लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी के चलते प्रशासन ने पोलिंग पार्टी को मतदान स्थल तक पहुंचाने के साथ ही अन्य जरूरी कामों के लिए परिवहन वाहन से वाहनों की डिमांड की है। इसके बाद से परिवहन विभाग वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है। जरूरत के अनुसार वाहनों की संख्या को पूरा करने के लिए अब व्यवसायिक वाहनों की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार व्यवसायिक टैक्सी, मैक्सी, बस, स्कूल को अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वामी हस्तांतरण और समर्पण प्रपत्र करने संबंधी कार्यों पर मतदान के दिन तक विभाग में नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही अधिग्रहीत वाहन के तय समय पर चुनाव ड्यूटी पर नहीं पहुंचने पर वाहन का परमिट निरस्त करने के साथ ही मालिक पर मुकदमा किए जाने की चेतावनी दी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि चुनाव के लिए जरूरत के अनुसार वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। मतदान के दिन तक व्यवसायिक वाहनों की खरीद और बिक्री प्रतिबंधित किया गया है।