पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त की जमानत याचिका ख़ारिज

अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ सूर सिंह पुत्र धरम सिंह निवासी ग्राम छानी पो० ल्वेशाल थाना सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा-376 (सी), 506 ता०हि० व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि दिनांक 04-02-2023 को उपनिरीक्षक मोनी टम्टा रा०उ०मा०वि० चनोदा सोमेश्वर में जागरूकता अभियान हेतु पहुँची जहाँ उन्होंने छात्र व छात्राओं के साथ हो रहे अपराध के बारे में जागरूक किया और सभी छात्र छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा तो पीड़िता ने उपनिरीक्षक मोनी टम्टा से कहा कि वह उनको तथा नीलू नेगी मैडम को अकेले में कुछ बताना चाहती हूँ तब अकेले में पीड़िता से पूछा गया तो पीड़िता काफी देर तक रोती रही और रोते रोते उसके द्वारा बताया गया कि मैडम हमारे गाँव के सूर सिंह नाम के बूबू रहते हैं और उन्होंने मेरे साथ जब मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी तब से कक्षा 8 तक मेरे साथ कई बार गलत काम किया तथा किसी को बताने पर धमकी देता था, पीड़िता काफी रो रही थी जिस कारण वह लिख नहीं पायी तब नीलू नेगी मैडम ने जैसा जैसा पीड़िता ने बोला वैसा ही नीलू नेगी मैडम ने लिखा और उस प्रार्थना पत्र पर पीड़िता के हस्ताक्षर कर थाना सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा को दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनाधिकारी द्वारा पीड़िता के धारा 161 जाοफॉ० व धारा 164 जा०फी० के बयान न्यायालय में कराये गये व पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन के गवाहों को डरा धमका सकता है व नाबालिक बच्चों के साथ पुनः उक्त अपराध कारित कर सकता है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को 16 फरवरी,गुरुवार को खारिज की गई।


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