पशुओं का बीमा क्लेम रोका, अब कंपनी देगी 50 हजार
रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओरियन्टल इंश्योरेंस के काशीपुर प्रबंधकों को सात प्रतिशत ब्याज सहित 50 हजार की राशि देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को पांच हजार का वाद व्यय भी देना होगा। ग्राम कुण्डा जसपुर निवासी गुरमीत सिंह ने उपभोक्ता आयोग में 18 अगस्त 2018 को कार्यालय काशीपुर, आदित्य मैनेजर दी ओरियन्टल इंश्योरेंस के प्रबंधकों के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। गुरमीत सिंह ने कहा कि उन्होंने 27 अगस्त 2017 में पांच पुशुओं का 12 हजार छह सौ में तीन साल का बीमा करवाया गया था। 13 दिसंबर 2017 में एक पशु की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। 24 जनवरी 2018 को विपक्षियों को नोटिस दिए गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह, नवीन चन्द्र चन्दोला और देवेन्द्र कुमारी तागरा ने दोनों पक्षों को सुना। कंपनी को 30 दिन के भीतर 50 हजार रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए। यह ब्याज 18 अगस्त 2018 से भुगतान की तिथि तक देय होगा।