Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में एक बार में 50 लोग अदा कर सकेंगे नमाज
  • राष्ट्रीय

निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में एक बार में 50 लोग अदा कर सकेंगे नमाज

RNS INDIA NEWS 16/04/2021
rns featured image new

दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 लोगों को दी निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में नमाज की इजाजत

 

नई दिल्ली, (आरएनएस)। रमजान के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने एक अहम फैसले में 50 लोगों को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की पहली मंजिल पर पांच वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब अन्य धार्मिक स्थान भी खुले हैं तो मस्जिद में भी नमाज अदा की जा सकती है। हालांकि, नमाज के लिए मस्जिद में जाने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने, फेस मास्क लगाने सहित सभी तरह के कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिए प्रवेश की इजाजत दें। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें इस आशय का अनुरोध थाना प्रभारी के समक्ष करने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका आदेश राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की अपील करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। निजामुद्दीन मरकज में पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान धार्मिक कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद 31 मार्च से मरकज बंद है। इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल ने 13 अप्रैल को कहा था कि डीडीएमए के आदेश के मद्देनजर रमजान में मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके बाद अदालत ने एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: सरकार ने रेमडेसिविर का उत्पादन दोगुना करने की दी मंजूरी
Next: सल्ट उपचुनाव: 17 अप्रैल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान, 151 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, ई-20 अनुकूल कार नहीं देने पर कंपनी को झटका, नई कार देने का दिया आदेश

RNS INDIA NEWS 16/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वें दिन में प्रवेश, तबीयत बिगड़ी

RNS INDIA NEWS 16/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अंकित शर्मा हत्याकांड: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार, 6 आरोपी बरी

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 17 जुलाई
  • फर्जी आईपीएस बनकर करोड़ों के सपने बेचने वाला यशोवर्धन गिरफ्तार
  • 2031 तक पूरा करें लखवाड़ बांध परियोजना का निर्माण: मुख्य सचिव
  • शक्ति नहर में डूबे युवक का पांच दिन बाद मिला शव
  • हरेला पर हरिद्वार पुलिस ने शुरू किया 10 हजार पौधारोपण का अभियान
  • शैक्षिक प्रगति ही संस्थान की उन्नति का मूल आधार: कुलपति
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.