Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • हिमाचल प्रदेश
  • जिला में छूट एवं प्रतिबंध के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी
  • सोलन
  • हिमाचल प्रदेश

जिला में छूट एवं प्रतिबंध के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी

RNS INDIA NEWS 24/07/2021
rns featured image new

 

आरएनएस ब्यूरो सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में जिला में छूट एवं प्रतिबंध के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला के सभी विद्यालय जिनमें आवासीय एवं आंशिक रूप से आवासीय विद्यालय सम्मिलित हैं, 02 अगस्त, 2021 से 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं के लिए खोले जा सकते हैं। सभी विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। कक्षा 5वीं तथा 8वीं के छात्रों को 02 अगस्त, 2021 से संशय निवारण के लिए विद्यालय आने की अनुमति होगी।आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के शोधार्थी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथियों के अनुसार विश्वविद्यालय आ सकेंगे। उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
ऑफलाइन कोचिंग, ट्यूशन तथा प्रशिक्षण संस्थानों को 26 जुलाई, 2021 से कार्य करने की अनुमति होगी। इन सभी को मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। प्रशिक्षण संस्थानों में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति होगी जिनका कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण हुआ है। टीकाकरण न होने की स्थिति में उम्मीदवार को रिपोर्टिंग समय से 72 घंटे पूर्व तक प्राप्त नेगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट साथ लानी अनिवार्य है।
इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, हिमाचल प्रदेश पुलिस नियम, 2007 सहित अन्य विधि सम्मत प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 26 जुलाई, 2021 तथा 02 अगस्त, 2021 से प्रभावी होंगे।
सभी को संबंधित विभागों द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: बारिश से मार्गों में हुई क्षति के सम्बन्ध में सभासद अमित के नेतृत्व में शिष्टमंडल अधिशासी अभियंता से मिला, विभाग ने तुरंत किया मौका मुआयना
Next: हिमाचल भाजपा प्रभारी ने बद्दी में किया पौधरोपण

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय
  • हिमाचल प्रदेश

अमरूद तोड़ने पर बच्ची से बेरहमी, पूर्व सैनिक गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 06/04/2026 0
rns featured image new
  • हिमाचल प्रदेश

दवा नियंत्रण टीम की बड़ी कार्रवाई, अचानक मारा छापा, नकली दवा रैकेट का किया भंडाफोड़

RNS INDIA NEWS 06/07/2025 0
rns featured image new
  • हिमाचल प्रदेश

13 वर्षीय भतीजी से दरिंदगी करने वाले चाचा को कोर्ट की कड़ी सजा

RNS INDIA NEWS 06/07/2025 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर डॉ. बी.सी. राय को दी श्रद्धांजलि
  • 33 केवी हाईटेंशन लाइन में फाल्ट, 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल
  • रोडवेज कर्मचारियों ने उठाई सात प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग
  • पौड़ी हाईवे पर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से खतरनाक बोल्डर हटाने का काम शुरू
  • शिवालिक नगर में सर्वे करने आई टीम का किया विरोध
  • शराब स्टोर का सेल्स मैनेजर 15 लाख की शराब गायब कर फरार
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.