
रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। जनपद में बाल विवाह को लेकर प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। बुधवार को भी सूचना पर वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने जखोली के एक गांव में बाल विवाह रोका। साथ ही उन्हें कानून की जानकारी देते हुए जागरूक भी किया। वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर जखोली ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से एक नाबालिग ने अपने घरवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि उसके घरवालों द्वारा जबरदस्ती उसका विवाह करवाया जा रहा है जबकि उसकी उम्र अभी मात्र 16 साल है। वह दसवीं की छात्रा है। शिकायत प्राप्त होते ही चाइल्ड हेल्पलाइन से केस वर्कर अखिलेश सिंह और जिला बाल संरक्षण इकाई से सोशल वर्कर पूजा भंडारी द्वारा नाबालिग के घर जाकर उसके घरवालों तथा वर पक्ष दोनों को बताया गया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, जिसके लिए 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके बाद परिजनों द्वारा उक्त विवाह को रोक दिया गया। इधर, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा जनपद के तीनों ब्लॉकों में अधिकांश विद्यालयों में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद नाबालिग भी जागरूक हो रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड हेल्पलाइन रुद्रप्रयाग की टीम द्वारा अभी तक जनपद में कुल 15 बाल विवाह रुकवाए गए हैं।